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बंदियों के लिए मुफ्त विधिक सहायता की व्यवस्था : एलएडीसी

संवाददाता: कुमार नवीन, अभी वार्ता
गोड्डा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के अध्यक्ष सह पीडीजे रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर रविवार को मंडल कारा परिसर में जेल अदालत सह विधिक शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डालसा की टीम ने बंदियों को कानूनी जानकारी प्रदान की।



एलएडीसी चीफ संजय कुमार सहाय ने कहा कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं और सभी को न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसी उद्देश्य से पूरे देश में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके तहत समाज के अभावग्रस्त वर्गों, महिलाओं और बंदियों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

उन्होंने कहा कि बंदियों को पैरवी के लिए अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है और विधिक सहायता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) का गठन किया गया है।

सहाय ने बताया कि विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए बंदियों को जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन देना होता है। जिन बंदियों ने आवेदन किया है, उनके मामले प्रगति पर हैं और कई को जमानत भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में और पहल की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक बंदी न्याय की सुविधा का लाभ उठा सकें।

इस अवसर पर जानकारी देने वालों में एलएडीसी के रीतेश कुमार सिंह, लिली कुमारी और राहुल कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

Abhi Varta
Author: Abhi Varta

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